Spray Pump Subsidy Scheme: अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं, तो आपको सरकार द्वारा स्प्रे पंप मशीन पर मिलने वाली सब्सिडी स्कीम का लाभ मिल सकता है। इस स्कीम के तहत स्प्रे पंप पर किसान आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों के लिए शुरू की गई इस सब्सिडी स्कीम में कृषि उपकरणों पर 30 से 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है, जबकि कुछ उपकरणों पर यह 50 से 60 प्रतिशत तक हो सकती है। इसी के अंतर्गत स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम भी आती है, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
Spray Pump Subsidy Scheme स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम
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स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम की जानकारी:
सरकार किसानों को खेती में उपयोगी स्प्रे पंप मशीन पर सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि वे इसे खरीद सकें और अपने खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर सकें। इससे किसान को किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- किसान का आधार कार्ड
- एग्रीकल्चर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन
- टोकन
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- मशीन खरीदने की रसीद
स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम की पात्रता:
- किसान उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
- किसान ने पहले लाभ नहीं लिया हो।
- किसान का बैंक खाता डीबीटी लिंक होना चाहिए।
स्प्रे पंप सब्सिडी स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर की वेबसाइट http://upagriculture.com/ पर जाएं।
- वेबसाइट पर जाकर ‘टोकन जनरेट’ पर क्लिक करें।
- अपना टोकन जनरेट करें और रजिस्ट्रेशन करें।
- अपनी डिटेल्स सबमिट करें और रसीद अपलोड करें।
- जांच के बाद सब्सिडी की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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